विद्यार्थियों को 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए विद्यार्थियों को 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए
अयोध्या 16 अक्टूबर 2020 (सूवि)ः-जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने बताया कि कोविड-19 के परिपेक्ष्य में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डो के कक्षा 9 से... विद्यार्थियों को 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए

अयोध्या 16 अक्टूबर 2020 (सूवि)ः-जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने बताया कि कोविड-19 के परिपेक्ष्य में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डो के कक्षा 9 से कक्षा 12 तक विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन-पाठन पुनः प्रारंभ किए जाने के संबंध में शासन द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में जनपद के सभी शासकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, माध्यमिक विद्यालय, सांस्कृत माध्यमिक विद्यालय, सीबीएससी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, व अन्य बोर्ड के विद्यालयों के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य को कोविड-19 के परिपेक्ष्य में क्या तैयारियां की जानी है, की गाइडलाइन भेज दी गई हैं। इसकेे प्रभारी अधिकारी डीआईओएस को बनाया गया है, समीक्षा एडीएम सिटी वैभव शर्मा द्वारा की जाएगी।  19 अक्टूबर से कक्षा 09 से कक्षा 12 तक के छात्र-छात्राओं को अभिभावकों द्वारा दी गई लिखित सहमति के उपरांत विद्यालय संचालित करने का आदेश निर्गत किया गया है जिस की समीक्षा अपर जिलाधिकारी नगर द्वारा की गई है। प्रशासन द्वारा विद्यालय को दिए गए स्पष्ट निर्देश और एसओपी मय उल्लिखित दिशा निर्देशानुसार विद्यालय खोलने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि विद्यालय खोले जाने से पूर्व उन्हें पूरी तरह से सेनीटाइज किया जाए तथा यह प्रक्रिया प्रतिदिन प्रत्येक पाली के उपरांत नियमित रूप से सुनिश्चित की जाए। विद्यालयों में सैनिटाइजर, हैंडवाश, थर्मलस्कैनिंग एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यदि किसी विद्यार्थी या शिक्षक या अन्य कर्मी को खांसी जुखाम या बुखार के लक्षण हो तो उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुए घर वापस भेज दिया जाए। विद्यार्थियों को हैंडवाश/हैंड सैनिटाइज कराने के पश्चात ही विद्यालय में प्रवेश दिया जाए तथा इसे नियमित रूप से व्यवहार में लाने हेतु छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षित किया जाए। विद्यालय में प्रवेश के समय तथा छुट्टी के समय मुख्य द्वार पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए तथा एक साथ सभी विद्यार्थियों की छुट्टी न की जाए। विद्यालय में यदि एक से अधिक प्रवेश द्वार हैं तो उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाए। यदि विद्यार्थी स्कूल बसों अथवा विद्यालय से संबंध सार्वजनिक सेवा वाहन से विद्यालय आते हैं तो उन्हें प्रतिदिन सेनीटाइज कराया जाए तथा बैठने की व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा विद्यालय के अन्य कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। विद्यालय प्रबंधन द्वारा अतिरिक्त मात्रा में मास्क उपलब्ध रखे जाएं। विद्यार्थियों को 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ऑनलाइन पठन-पाठन की व्यवस्था यथावत जारी रखी जाए तथा इसे प्रोत्साहित किया जाए, जिन विद्यार्थियो के पास ऑनलाइन पठन-पाठन की सुविधा उपलब्ध नहीं है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर विद्यालय बुलाया जाए। यदि कोई विद्यार्थी ऑनलाइन अध्ययन करना चाहता है तो उसे सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। विद्यालय दो पालियो में संचालित किया जाए। प्रथम पाली में कक्षा 9 एवं कक्षा 10 तथा द्वितीय पाली में कक्षा 11 एवं 12 के विद्यार्थियों को पठन-पाठन हेतु बुलाया जाए। एक दिवस में प्रत्येक कक्षा के अधिकतम 50 प्रतिशत तक विद्यार्थियों को ही बुलाया जाए। अवशेष 5 प्रतिशत विद्यार्थियों को अगले दिन बुलाया जाए। विद्यार्थियों को उनके माता-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति के उपरांत ही पठन-पाठन हेतु बुलाया जाए। विद्यालय में उपस्थिति हेतु लचीला रुख अपनाया जाए तथा किसी विद्यार्थी को विद्यालय आने के लिए बाध्य न किया जाए। कोविड-19 के फैलाव तथा उससे बचाव के उपायों से समस्त विद्यार्थियों को जागरूक किया जाय।

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