

कोटेदार के विरूद्ध केस दर्ज
अयोध्याजिलेराज्य September 3, 2020 Times Todays News 0

दिनेश कुमार वैश्य
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन कार्डधारकों को निशुल्क खाद्यान्न वितरण न करने पर पूर्ति निरीक्षक मवई विनोद कुमार की तहरीर पर कोटेदार के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।इस मामले की शिकायत कार्डधारकों ने उपजिलाधिकारी से की थी।प्रकरण मवई थाना क्षेत्र के पारा पहाड़पुर गांव का है।ग्राम गाेगौरा मजरे पारा पहाड़पुर निवासी हृदय नारायन शर्मा सहित गांव के अन्य दर्जन भर लोगों ने उपजिलाधिकारी रुदौली विपिन सिंह को शिकायती देकर कोटेदार पर अगस्त माह में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आए खाद्यान्न वितरण में अनियमितता का आरोप लगाया था।उपजिलाधिकारी ने मामले की जांच पूर्ति निरीक्षक विनोद यादव को सौंपी थी।दो दिन पहले पूर्ति निरीक्षक ने शिकायतकर्ता को साथ लेकर गोग़ौरा व लोहरास पुरवा गांव में मौके पर जाकर खाद्यान्न से वंचित कार्ड धारकों से पूछताछ की तो शिकायत सही पाई गई।जांच के दौरान दुकान में तादाद पंजिका के मुताबिक स्टाक भी कम पाया गया राशन । कार्ड धारकों ने बताया कि उचित दर विक्रेता की दुकान भी अक्सर बन्द रहती है मवई के थाना प्रभारी राम किशन राना ने बताया कि पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर कोटेदार के विरूद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस किया गया है।
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