

सुशांत सिंह राजपूत केस : सर्वोच्च न्यायालय का आदेश- जांच करेगी सीबीआई
राष्ट्रीय August 19, 2020 Times Todays News 0

देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सीबीआई से कराने का सही ठहराया है। अदालत ने फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सुशांत की मौत की जांच को पटना से मुंबई स्थानांनतरित करने का आग्रह किया था। अदालत ने कहा कि बिहार सरकार के पास इस बात के पूरे अधिकार हैं कि वो पटना में एफआईआर दर्ज करे और मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से करवाए। यह फैसला एकल पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय ने सुनाया है। उल्लेखनीय है कि अदालत ने रिया चक्रवर्ती की याचिका पर 11 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।अपनी याचिका में रिया ने कहा था बिहार पुलिस इस मामले में जांच नहीं कर सकती है क्योंकि यह उसके क्षेत्राधिकार से बाहर का मामला है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया था कि सुशांत की मौत को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में लाभ के लिए उपयोग किया जा रहा है। रिया ने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि इस मामले का मीडिया ट्रायल करने की कोशिश हो रही है और इसे अत्यधिक संवेदनशील बनाया जा रहा है। इसलिए इस प्रकरण को मुंबई में स्थानांनतरित करके जांच की जानी चाहिए।
वहीं सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने 25 जुलाई को पटना में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने सुशांत की आत्महत्या के पीछे रिया को प्रमुख वजह बताया था। सिंह ने यह आरोप भी लगाया है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के बैंक खाते से 15 करोड़ रुपये गलत तरीके से अपने खाते में स्थानांनतरित किए थे। हालांकि अभिनेत्री खुद पर लगे सभी आरोपों को निराधार बताते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में सहयोग करने की बात करती रही हैं। ईडी ने सुशांत की आमदनी और पैसों के बारे में उनके पिता केके सिंह से भी पूछताछ की थी।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रिया के साथ ही उनके परिवार के तीन सदस्यों के खिलाफ भी एक प्रकरण दर्ज किया है। गौरतलब है कि 34 वर्षीय फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को मुंबई स्थित अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। प्रारंभिक जांच के बाद उनकी मौत को आत्महत्या बताया जा रहा है।देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सीबीआई से कराने का सही ठहराया है। अदालत ने फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सुशांत की मौत की जांच को पटना से मुंबई स्थानांनतरित करने का आग्रह किया था। अदालत ने कहा कि बिहार सरकार के पास इस बात के पूरे अधिकार हैं कि वो पटना में एफआईआर दर्ज करे और मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से करवाए। यह फैसला एकल पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय ने सुनाया है। उल्लेखनीय है कि अदालत ने रिया चक्रवर्ती की याचिका पर 11 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।अपनी याचिका में रिया ने कहा था बिहार पुलिस इस मामले में जांच नहीं कर सकती है क्योंकि यह उसके क्षेत्राधिकार से बाहर का मामला है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया था कि सुशांत की मौत को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में लाभ के लिए उपयोग किया जा रहा है। रिया ने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि इस मामले का मीडिया ट्रायल करने की कोशिश हो रही है और इसे अत्यधिक संवेदनशील बनाया जा रहा है। इसलिए इस प्रकरण को मुंबई में स्थानांनतरित करके जांच की जानी चाहिए।वहीं सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने 25 जुलाई को पटना में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने सुशांत की आत्महत्या के पीछे रिया को प्रमुख वजह बताया था। सिंह ने यह आरोप भी लगाया है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के बैंक खाते से 15 करोड़ रुपये गलत तरीके से अपने खाते में स्थानांनतरित किए थे। हालांकि अभिनेत्री खुद पर लगे सभी आरोपों को निराधार बताते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में सहयोग करने की बात करती रही हैं। ईडी ने सुशांत की आमदनी और पैसों के बारे में उनके पिता केके सिंह से भी पूछताछ की थी।केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रिया के साथ ही उनके परिवार के तीन सदस्यों के खिलाफ भी एक प्रकरण दर्ज किया है। गौरतलब है कि 34 वर्षीय फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को मुंबई स्थित अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। प्रारंभिक जांच के बाद उनकी मौत को आत्महत्या बताया जा रहा है।
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