

फुटकर विक्रेता विभागीय पोर्टल पर विवरण पंजीयन कराएं:जिलाधिकारी
अयोध्याजिलेराज्य August 18, 2020 Times Todays 0

अयोध्या 18 अगस्त / जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने निदेशक, भूतल एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ से प्राप्त सूचना के क्रम में बताया कि उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली 2018 के प्राविधानों के अंतर्गत फुटकर ब्रिकेताओ को अधिकतम 100 घ0मी0 तक उप खनिज के भंडारण अनुज्ञप्ति प्राप्त की अनिवार्यता नहीं है। इस हेतु विभागीय पोर्टल पर विवरण ऑनलाइन दर्ज कराए जाने का प्रावधान है इसलिए जनपद अयोध्या के समस्त 100 घन मीटर तक उप खनिजो मिट्टी, बालू, मौरंग आदि के फुटकर विक्रेता विभागीय पोर्टल updgme.in पर ऑनलाइन एप्लीकेशन माइन मित्र पर भंडारण संबंधित अपना विवरण पंजीयन कराएं। अतः जनपद अयोध्या की समस्त 100 घन मीटर तक उप खनिजों मिट्टी, बालू, मौरंग आदि के फुटकर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता कि विभागीय पोर्टल पर तत्काल पंजीयन कराने के उपरांत ही उप खनिजों के भंडारण का संचालन (क्रय विक्रय) किया जाए। यदि उप खनिजों के भंडारण का संचालन (क्रय विक्रय) पोर्टल पर बिना ऑनलाइन पंजीयन के किया जाता है तो वह उत्तर प्रदेश उप खनिज भंडारण नियमावली 2018 का उल्लंघन होगा ऐसे फुटकर भंडारण करताओ के विरुद्ध उत्तर प्रदेश उप खनिज भंडारण नियमावली 2018 में दिए गए प्रविधानो के अधीन कार्रवाई की जाएगी।
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