


अयोध्या 21 जुलाई 2020 (सूवि)/ जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि दिव्यांगजन की शल्य चिकित्सा अनुदान योजनांतर्गत काॅक्लियर इम्प्लांट एवं करेक्टिव सर्जरी कराएं जाने हेतु दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजन को शल्य क्रिया कराकर समाज की मुख्यधारा से जोड़े जाने हेतु शल्य चिकित्सा अनुदान योजना का जनपद अयोध्या में संचालन कराये जाने हेतु प्रस्ताव भेजने को कहा है। जिसमें दिव्यांगजन को चिन्हित 21 प्रकार के शल्य क्रियाओं के लिए प्रति शल्य क्रिया रु0 10 हजार तक अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है।
उन्होंने आगे बताया कि निर्धारित 21 प्रकार की शल्य क्रियाओं के संबंध में व्यवस्था है कि राजकीय चिकित्सालय के माध्यम से ही शल्य क्रियाएं संपन्न की जाएगी। उक्त सभी सर्जरी हेतु लाभार्थी की उम्र 0-24 वर्ष हो और उनकी परिवार की वार्षिक आय 60 हजार से अधिक न हो एवं उत्तर प्रदेश में कम से कम 5 वर्ष का अधिवास हो एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जो कम से कम 40 प्रतिशत हो, उपरोक्त के अतिरिक्त 0-7 वर्ष के ऐसे दिव्यांग बच्चे जो मूकबधिर हो, के लिए काॅक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की व्यवस्था है जिसमें बच्चे की सर्जरी कराई जाएगी जिससे बच्चा सुन सकेगा। उक्त सर्जरी हेतु सरकार द्वारा प्रति सर्जरी के लिए 06 लाख रू0 मात्र का अनुदान संबंधित चिकित्सालय के खाते में प्रेषित किए जाने की व्यवस्था है। काॅक्लियर इम्प्लांट सर्जरी हेतु अभिभावक की वार्षिक आय बीपीएल श्रेणी की आय सीमा से दुगनी होगी।
जिलाधिकारी ने सभी बीडीओ व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि उक्त योजना का प्रचार-प्रसार कराते हुए अधिक से अधिक लाभार्थियों का चिन्हाकन कराते हुए सूची जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को 01 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे चिन्हित लाभार्थियोें के सापेक्ष धनराशि की मांग करते हुए उनकी शल्य चिकित्सा कराई जा सके और अधिक जानकारी हेतु मुख्य विकास अधिकारी अथवा जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
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