


संजय सिंह
वाराणसी। भारत सरकार ने वर्ष-2020 मे मौसम के अन्तर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में ऋणी किसानों को फसल बीमा कराने की अनिवार्यता समाप्त करते हुए उसे स्वैच्छिक कर दिया गया है । इस बारे मे जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा मौसम के अन्तर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में ऋणी किसानों को फसल बीमा कराने की अनिवार्यता समाप्त करते हुए स्वैच्छिक कर दिया गया है। योजनान्तर्गत किसानों की भागीदारी की अन्तिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित है। उन्होंने बताया कि योजना के नए प्रावधान के अनुसार फसली ऋण लेने वाले किसान योजना के अंतर्गत फसल बीमा नही कराना चाहते तो वह अपने संबंधित बैंक शाखा को जहां से किसान द्वारा ऋण लिया गया है, 24 जुलाई के पहले तक लिखित रूपसे यह अवगत करा दें, अन्यथा यह मानते हुए कि कृषक अपनी फसल का बीमा कराना चाहता है,सम्बन्धित बैंक द्वारा उनके प्रीमियम की धनराशि की कटौती कर ली जाएगी। जिलाधिकारी ने अपील करते हुए कहा है कि योजना के नए प्रावधान के अनुसार 24 जुलाई के पूर्व अपना विकल्प सम्बन्धित बैंक शाखा में लिखित रूप से दे दे।
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