


अयोध्या/ मुख्य विकास अधिकारी अयोध्या प्रथमेश कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए प्राविधानो की जानकारी प्रदेश के किसानो को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध के क्रम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सभी किसानो के लिए स्वैच्छिक कर दी गई है। फसली ऋण लेने वाले ऋणी किसान यदि अपनी फसलो का बीमा नही कराना चाहते हे तो बैक शाखा स्तर पर जहाॅ से उनको फसली ऋण की सुविधा प्राप्त हुयी है वहाॅ दिनांक 24 जुलाई 2020 तक लिखित रूप से अवगत करा दें अन्यथा किसान के खाते से बैंक द्वारा प्रीमियम का पैसा काट लिया जायेगा। यदि कृषक के द्वारा संबंधित बैंक को कोई घोषण-पत्र नहीं दिया जाता है तो सम्बन्धित बैंक द्वारा कृषक को अनिवार्य रूप से सम्मलित कर लिया जायेगा यदि कोई बैंक ऐसा नही करता है तो संबंधित ब्राॅच उसके दावे के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा, बैंक कृषक को निर्धारित प्रारूप पर फार्म जमा कराने हेतु यथा सम्भव सहयोग प्रदान करेगी।, कृषक द्वारा योजना से बाहर होने का घोषण-पत्र बैंक में दिनांक 24 जुलाई 2020 तक जमा करने पर बैंक द्वारा कृषक को हस्ताक्षर सहित मोहर सहित पावती दी जायेगी।, कृषक द्वारा पूर्व में बाहर होने के पश्चात योजना में सम्मलित होने का घोषण-पत्र देने पर उसको योजना में सम्मलित किये जाने का दायित्व बैंक का होगा।, उक्त योजना में सम्मलित होने के लिए कृषक का पीएम किसान और केसीसी का बैंक खाता होना अनिवार्य होगा।
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