


परशुराम वर्मा
रुधौली बस्ती। कोविड 19 के संक्रमण से जन हानि को कम करने के लिए योगी सरकार ने 10 मई तक पूर्ण रूप से लाकडाउन की घोषणा की है।लेकिन कुछ लोग अपनी मनमानी से बाज नही आ रहे। और लगातार लाकडाउन के नियमो का खुला उलंग्घन कर रहे है। लाकडाउन का शख्ती से पालन करने के लिए उच्च न्यायालय ने भी सरकार को हिदाहत दी थी। वहीं लाक डाउन के दौरान दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन संबंधित क्षेत्र के थानेदारों पर डाली गई है। इसे के मद्देनजर रुधौली थाने के प्रभारी निरीक्षक शिवाकान्त मिश्र भ्रमण पर थे। रुधौली कस्बे में स्थित उमेश गारमेंट्स व गुप्ता बर्तन स्टोर दोनों खुले हुए थे जहां पर भारी भीड़ थी। दोनों व्यापारियों द्वारा लॉक डाउन का पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा था और कोरोना जैसी घातक वायरस के संक्रमण को बढ़ाने में मददगार साबित हो रहे थे। दोनों व्यापारियों के इस कृत्य को पुलिस ने दंडनीय अपराध माना है। जिसके उपरान्त राजेन्द्र गुप्ता पुत्र राज नारायण व प्रमोद पुत्र चंद्रबली के विरुद्ध अपराध संख्या 65/21 धारा 188 , 270 IPC व 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम व महामारी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
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